उत्तर प्रदेश में पान गुटका आज से उसके वितरण बिक्री पर प्रतिबंध

लखनऊ , यूपी सरकार ने प्रदेश में पान मसाला की बिक्री पर रोक लगा दी है। इस संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश ने आदेश जारी कर दिया है। विभाग ने जारी किए गए आदेश में कहा कि कोविड-19 महामारी का संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है जिसकी रोकथाम के लिए पूरे प्रदेश में 25 मार्च से ही लॉकडाउन घोषित किया गया है।


पान मसाला खाकर थूकने और उसके पाउच का उपयोग करने पर संक्रमण फैलने के खतरे को देखते हुए पान मसाला के निर्माण, भंडारण, वितरण और विक्रय पर रोक लगाई गई है।


कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने की जंग के दौरान उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बुधवार को सूबे में पान, पान-मसाला और गुटखा बनाने, उसके वितरण व बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को इसे लेकर कड़े निर्देश दिए थे। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने इसका आदेश जारी कर दिया है। आदेश का उल्लंघन दंडनीय अपराध है। किसी प्रतिष्ठान में इस आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर तत्काल लाइसेंस निरस्त कर प्रतिष्ठान को बंद कराए जाने के साथ ही अन्य कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। शासन ने सूबे में पान-मसाला की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से नियंत्रण लगाने के कड़े निर्देश दिए हैं। 


आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन मिनिस्ती एस ने आदेश में कहा है कि कोविड-19 महामारी का संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, जिसकी रोकथाम के लिए पूरे प्रदेश को बुधवार से लॉकडाउन किया गया है। पान मसाला खाकर थूंकने तथा पान मसाला का पाउच छोटा होने के कारण उसका उसके उपयोग से भी कोविड-19 महामारी का संक्रमण फैलने की संभावना के दृष्टिगत यह निर्णय किया गया है।



 



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