कहीं कोई कूड़ा या गंदगी न दिखाई दे,पांच से अधिक व्यक्तियों के इक्ट्ठा होने पर सख्‍त कार्रवाई-मुख्यमंत्री

लखनऊ। यूपी में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के चलते प्रदेश की योगी सरकार ने 16 जिलों में लॉकडाउन के बाद कई और कड़े कदम उठाए हैं। हमेशा से अपने कड़े फैसलों से जानी जाने वाले सीएम योगी आदित्‍यनाथ ने सोमवार को जिलों के जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व पुलिस अधीक्षक के लिए 11 निर्देश जारी किए हैं। इस निर्देश के साथ अब किसी भी स्थान पर पांच से अधिक व्यक्तियों के इक्ट्ठा होने पर उनके खिलाफ सख्‍त कार्रवाई की जाएगी।
सबसे पहले तो किसी भी स्थान पर पांच से अधिक व्यक्तियों की भीड़ एकत्रित न हो अगर ऐसी भीड़ एकत्र होती हैं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। - आम लोगों के दैनिक उपयोग में आने वाली सामग्रियों को खरीदने में कोई परेशानी न हो इसके लिए दूध, सब्जियों आदि की आपूर्ति हेतु मोहल्लों में ठेला विक्रेताओं एवं छोटे वाहनों से विक्रय की व्यवस्था की जाय, ताकि लोगों को इन वस्तुओं को लेने हेतु घर से दूर न जाना पड़े।
पिछले दो सप्ताह में ऐसे लोग जो बाहर से यूपी में आए ऐसे व्यक्तियों पर निगरानी रखी जाए और जरूरत पड़ने पर उन्हें क्वारंटीन करने के साथ ही उनकी जांच की जाए। इसमें ग्राम प्रधान, आंगनबाड़ी कार्यकत्री व आशा कर्मियों का सहयोग लिया जाए। - जिन आवश्यक सेवाओं को लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है उनके कर्मियों को अपने कार्यालय अथवा कार्य-स्थलों पर जाने से रोका जाय। - सभी जिलों व ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई का व्यापक एवं निरंतर अभियान चलाया जाए ताकि कहीं कोई कूड़ा या गंदगी न दिखाई दे।
लाउडस्पीकर से जन सामान्य को लॉकडाउन अवधि में घर के अंदर ही रहने के लिए कहा जाए और भीड़ एकत्रित न करने व अन्य सावधानियां बरतने में जानकारी दी जाए। - दवाओं सहित आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर निरंतर दृष्टि रखी जाए। जमाखोरी, कालाबाजारी एवं मुनाफाखोरी में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्घ कार्रवाई की जाए और इसकी सूचना खाद्य आयुक्त/प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद को दी जाए। 8- राशन की दुकानों के माध्यम से वितरण की सुदृढ़ व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके लिए नोडल अधिकारियों की तैनाती की जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक राशन की दुकान पर सैनिटाइजर/साबुन से हाथ धोने की समुचित व्यवस्था हो। 9- मरीजों और सीनियर वरिष्ठ सिटीजन की सुविधा के लिए उन्हें घर में सेवा प्रदान करने वाली नर्सेज/पैरा मेडिकल स्टाफ एवं अन्य व्यक्तियों को भी जाने से न रोका जाए।
सार्वजनिक पार्कों में भी लोगों को टहलने एवं एकत्रित होने से रोका जाए, ऐसे स्‍थानों पर लोगों का जमावाड़ा लने पर कार्रवाई की जाए। - अपने-अपने जिलों में 24 घंटे एक कंट्रोल रूम की स्थापना करते हुए इसकी निरंतर समीक्षा की जाए और इस संबंध में सूचनाएं संकलित कर शासन के संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव को दी जाए।


 


 


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