भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर बलात्कार मामले में दोषी करार

दिल्ली, उन्नाव बलात्कार मामले में दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर को दोषी करार दिया है. उन पर अपहरण और बलात्कार का आरोपित साबित हुआ है. कुलदीप सेंगर की सजा पर 19 दिसंबर को बहस होगी जिसके बाद कोर्ट फैसला सुनाएगा. इस मामले में सह अभियुक्त शशि सिंह को अदालत ने बरी कर दिया है.


साल 2017 में एक नाबालिग से बलात्कार के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को अप्रैल 2018 में गिरफ्तार किया गया था. बीते अगस्त में यह मामला एक बार फिर उस वक्त चर्चा में आया जब इसकी पीड़िता उत्तर प्रदेश के ही रायबरेली में एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गई. उस दुर्घटना में उसकी दो महिला रिश्तेदारों की भी मौत हो गई थी. साथ ही उसका वकील भी बुरी तरह घायल हो गया था. सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद यह मामला लखनऊ की अदालत से दिल्ली की एक अदालत में ट्रांसफ़र किया गया था. जिसके बाद पांच अगस्त से रोज़ाना इस मामले की सुनवाई चल रही थी.कुलदीप सेंगर उत्तर प्रदेश के उन्नाव की बांगरमऊ सीट से चार बार भाजपा के विधायक रह चुके हैं. उन पर आरोप लगने के बाद अगस्त में उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था. उसी महीने अदालत ने कुलदीप सेंगर और शशि सिंह पर बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा (पॉक्सो) कानून के तहत आरोप तय किए थे.


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